हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो महराजगंज
महराजगंज, 25 अगस्त 2025। जनपद में गलत मंशा से आवश्यकता से अधिक उर्वरक क्रय कर उसकी अवैध बिक्री और भंडारण करने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को जिला कृषि अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ थाना सोनौली में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7, उर्वरक मूवमेंट ऑर्डर 1973 व बीएनएस 2023 की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जांच में सामने आया कि ग्राम हरदीडाली निवासी निजामुद्दीन पुत्र वकील ने जुलाई माह में 17 बार कुल 35 बोरी यूरिया खरीदी, जबकि उसके पास महज 1.410 हेक्टेयर भूमि दर्ज है।
इसी तरह सरफुद्दीन पुत्र शमशुद्दीन ने 13 बार में 32 बोरी यूरिया लिया। पूछताछ में उसने लिखित रूप से स्वीकार किया कि उसके पास कोई खेत नहीं है।
वहीं, इरफान पुत्र हकीमुल्लाह ने 10 बार में 25 बोरी यूरिया खरीदा और लिखित बयान में स्वीकार किया कि उसके पास केवल दो एकड़ जमीन बटाई पर है। इरफान ने यह भी माना कि उसने अतिरिक्त यूरिया को 250 रुपये प्रति बोरी मुनाफा लेकर अन्य लोगों को बेच दिया।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यूरिया एक अनुदानित एवं आवश्यक वस्तु है। तीनों व्यक्तियों ने उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1995 का उल्लंघन करते हुए अपनी वास्तविक जरूरत से अधिक यूरिया खरीदा और ऊंचे दामों पर बेचकर कालाबाज़ारी की।
इससे पूर्व जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में सर्वाधिक उर्वरक खरीद करने वाले किसानों की सूची बनाकर जांच कराने का आदेश दिया था। जांच में सामने आया कि जून माह में 186 और जुलाई माह में 261 लोगों ने 01 मैट्रिक टन से अधिक यूरिया की खरीदारी की। संदेहास्पद मामलों की रिपोर्ट कृषि मंत्री को भी भेजी गई, जिसके बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष जांच टीम तैनात की गई।
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जांच अभी जारी है। यदि और लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वर्तमान में उर्वरक खरीद पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कालाबाज़ारी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

