लक्ष्मीपुर एकडंगा का मामला
हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महराजगंज!आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला न्यायालय से एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है।
लक्ष्मीपुर एकडंगा के स्थाई निवासी वीरेंद्र भारती द्वारा लोन का भुगतान नहीं करने तथा बार-बार कोर्ट की नोटिस को नजर अंदाज किया जा रहा था जो काफी महंगा पड़ा।
विधिक सलाहकार शिवम त्रिपाठी एवम पैनल एडवोकेट हेमंत कुमार पांडेय द्वारा बताया गया कि वीरेंद्र भारती ने 90 हजार रूपए श्री राम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से लोन पर लिया था। बार-बार कंपनी द्वारा मांग करने पर भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुआ।

उसके बाद कंपनी द्वारा न्यायालय में इजरा याचिका डाला गया जिसके अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 66 की प्रक्रिया किया गया जिसके चलते न्यायालय के आदेश पर उसके 3.2 डिसमिल भूमि को अमीन ,लेखपाल और बैंक के अधिकारियों की उपस्तिथि में नीलामी कर कंपनी को पैसे का भुगतान कराया गया।
