मोहर्रम पर महराजगंज शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री, 12 घंटे रहेगा प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश महाराजगंज


हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो


महराजगंज। आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने नगर क्षेत्र में भारी एवं कॉमर्शियल वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 26 जून 2026 (शुक्रवार) को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।


पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, 10वीं मोहर्रम के अवसर पर नगर क्षेत्र से ताजिया जुलूस पारंपरिक रूप से स्थानीय कर्बला तक निकाले जाएंगे। जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने तथा जाम की स्थिति से बचने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर नो-एंट्री एवं डायवर्जन लागू किया गया है।


प्रतिबंध के दौरान सिन्दुरिया मार्ग, शिकारपुर मार्ग, धनुषनपुर मार्ग तथा पकड़ी चौकी मार्ग पर भारी वाहनों और कॉमर्शियल वाहनों का प्रवेश व आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।


महराजगंज पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करें ताकि पर्व को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जा सके।


हालांकि, आपातकालीन सेवाओं तथा रोडवेज यात्री बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है और उनका संचालन पूर्ववत जारी रहेगा

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