डीजल-पेट्रोल वितरण को लेकर नया आदेश जारी ,डिब्बा – गैलन में तेल देने पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

हर्षोदय टाइम्स

महराजगंज। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों एवं जनपद में डीजल की बढ़ती मांग को देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी महराजगंज ने डीजल-पेट्रोल वितरण को लेकर नया आदेश जारी किया है। जारी निर्देशों के अनुसार अब जनपद के सभी पेट्रोल पंप नियमित रूप से खुले रहेंगे तथा ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।


जिला पूर्ति अधिकारी ए०पी० सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ईंधन की आपूर्ति केवल वाहनों में ही की जाएगी। जरिकेन, पिपिया, डब्बा, बोतल आदि में किसी भी परिस्थिति में पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।

वाहनों के लिए तय हुई सीमा


आदेश के अनुसार विभिन्न वाहनों के लिए ईंधन की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। भारी वाहनों को अधिकतम 50 लीटर, हल्के वाहनों को 20 लीटर, ट्रैक्टर-ट्राली को 20 लीटर तथा मोटरसाइकिल को 2 से 3 लीटर तक ही पेट्रोल या डीजल उपलब्ध कराया जाएगा।


यह निर्देश पूर्व में जारी आदेश संख्या 1342 दिनांक 26 मई 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।


इस संबंध में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा तेल कंपनियों के अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि भेजी गई है।

पूछे जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि छोटे किसान आधार कार्ड दिखाकर गैलन में 5 लीटर डीजल ले सकते हैं।

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