महराजगंज जनपद में पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर जिलाधिकारी ने नए सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पेट्रोल पंपों पर डिब्बे में अधिकतम केवल 05 लीटर डीजल ही दिया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक डीजल देने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना नंबर प्लेट वाली किसी भी गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। साथ ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम पेट्रोल-डीजल की अनावश्यक जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिले में बढ़ती मांग और आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए यह निर्णय लागू किया गया है।
डीएम ने संबंधित अधिकारियों को पेट्रोल पंपों की नियमित जांच करने तथा निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

