हर्षोदय टाइम्स/आत्मा सिंह
बारीगांव /महराजगंज। घुघली थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए शराब के साथ पानी की खुलेआम बिक्री की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय मानकों के विपरीत दुकान में अनुमत सूची से बाहर की वस्तुएँ बेची जा रही हैं, जिससे मनमानी पर रोक न होने का सवाल उठने लगा है।
दुकान पर धड़ल्ले से अतिरिक्त सामान, विभाग बना मौन
रहवासियों ने आरोप लगाया कि दुकान में बिना किसी रोक-टोक के शराब के अलावा अलग-अलग सामान बेचे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन है और ऐसा विभागीय संरक्षण के बिना संभव नहीं लगता।
जिला आबकारी अधिकारी का बयान बना विवाद का कारण
मामले पर जब जिला आबकारी अधिकारी अतुल चंद्र द्विवेदी से जानकारी मांगी गई तो उनका जवाब स्थानीय लोगों के लिए और भी चौंकाने वाला रहा। उन्होंने कहा “यह कंपोजिट दुकान है, पानी बेचा जा सकता है। इसके अलावा 1700 आइटम भी बेचे जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो कार्यालय से संपर्क करें।”
अधिकारी के इस बयान ने न केवल आक्रोश बढ़ाया बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए। लोगों का कहना है कि यह कथन नियमों को दरकिनार करने और दुकान संचालक को संरक्षण देने जैसा प्रतीत होता है।
क्या कहते हैं नियम?
स्थानीय लोगों का स्पष्ट तर्क है कि कंपोजिट दुकानों पर केवल निर्धारित अनुमत वस्तुओं की बिक्री की ही अनुमति होती है। मनमाने सामान, पानी सहित, की बिक्री नियमों का उल्लंघन है और यह खुदरा मानकों के विरुद्ध है। इसके बावजूद बिक्री जारी रहना विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है।


