मनोज कुमार त्रिपाठी
महराजगंज (हर्षोदय टाइम्स)! जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अनुनय झा ने आदेशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 मार्च, 2024 को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है।
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। जनपद-महराजगंज के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि वह निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्यो को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के न तो मुख्यालय छोड़ेगा और ना ही मुख्यालय से बाहर जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में बैठक आदि के संबंध में मुख्यालय से बाहर जाना आवश्यक हो तो जिलाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्यालय से बाहर जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-134 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।