हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो छोटेलाल पाण्डेय
महराजगंज: नगर पालिका परिषद महराजगंज के सक्सेना चौक पर वर्ष 2019 में नियमों के उल्लंघन के तहत पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल के मकान गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। महराजगंज के पूर्व जिलाधिकारी (डीएम) अमरनाथ उपाध्याय, एडीएम कुंज बिहारी अग्रवाल समेत 27 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मुकदमा दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों की अनदेखी की और बिना वैध प्रक्रिया अपनाए मकान गिराने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उनकी आपत्ति को अनदेखा किया गया।
मुकदमे में पूर्व डीएम अमरनाथ उपाध्याय, पूर्व एडीएम कुंज बिहारी अग्रवाल,पूर्व एडिशनल एसपी आशुतोष शुक्ला, अधिशासी अभियंता और अन्य विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। एफआईआर में अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता, पद के दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता जाच सुनिश्चित करेगी।

