सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चुनावों में पेपर बैलेट प्रणाली को फिर से लागू करने वाली जनहित याचिका की मांग को किया खारिज

दिल्ली महाराजगंज

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो महराजगंज

महराजगंज! सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय चुनावों में पेपर बैलेट प्रणाली को फिर से लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उन नेताओं की असंगतता को उजागर किया गया जो ईवीएम की विश्वसनीयता पर तभी सवाल उठाते हैं जब वे चुनाव हार जाते हैं। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी की: “क्या होता है, अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है। जब आप चुनाव हारते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। जब चंद्रबाबू नायडू हार गए, तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब, इस बार, जगन मोहन रेड्डी हार गए, उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता डॉ. कौल की दलीलों में कोई दम नहीं पाया। न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की, “राजनीतिक दलों को इस व्यवस्था से कोई समस्या नहीं है। समस्या आप को है।

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