अब रास्ता साफ है हम कोर्ट जाएंगे : लव कुश निगम तत्कालीन लोहिया नगर निवासी महराजगंज
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
महराजगंज (हर्षोदय टाइम्स)! महराजगंज कस्बे में फरेंदा रोड पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जिला प्रशासन के आदेश पर वर्ष 2019 में 123 मकानों को जबरिया तोड़ा गया था।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल को बड़ी राहत दी है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उस समय 123 लोगों के मकानों को विना किसी नोटिस के जबरिया तोड़ा गया था। जिसमें से सुप्रीमकोर्ट ने मनोज टिबड़ेवाल को बड़ी राहत देते हुए 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। इस आदेश के बाद अब 122 अन्य पीड़ितों को भी मुआवजा पाने की उम्मीद जगी है। उस समय इनके मकान भी तोड़े गए थे।
पीड़ितों के मुताबिक इस रोड पर मकान-दुकान टूटने से कारोबार अब तक बेहतर नहीं हो पाया है। नगर में प्रभावित लोगों ने इसे लेकर अगली रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
शुक्रवार को महराजगंज कस्बे में फरेंदा रोड पर हाईवे निर्माण के दौरान टूटे हुए दुकान व मकानों के मुआवजे को लेकर कुछ लोग चर्चा करते दिखे। सभी ने लोगों ने यही कहा कि सुप्रीम काेर्ट का फैसला राहत भरा है। आने वाले दिनों में इससे प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। मुआवजा के लिए सभी लोग विधिक राय ले रहे हैं।
फरेंदा रोड के किनारे बैजनाथ गुप्ता, दामोदर, उदयभान प्रसाद, बृजेश मिश्रा, अशोक मिश्रा, सत्य प्रकाश तिवारी, स्वास्तिका तिवारी, कृतिका तिवारी, सुमन ओझा समेत तमाम लोगों का मकान है। सड़क निर्माण के दौरान मकानों को तोड़ा गया था। अब पीड़ित भी मुखर हो रहे हैं।
उस वक्त दहशत में लोग खामोश रहे। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद लोग अपने हिसाब से नुकसान का आकलन कर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। नगर के लोग कहते हैं कि दुकानों को टूटने से कारोबार काफी प्रभावित हो गया था। उसके बाद से ही कारोबार बेहतर नहीं हो सका।
तत्कालीन लोहिया नगर मोहल्ले के लवकुश निगम ने बताया कि चार डिस्मिल जमीन में आगे हिस्से में बनीं तीन दुकानों को तोड़ दिया गया था। इसमें काफी नुकसान हुआ। अब रास्ता साफ है, हम कोर्ट जाएंगे।