न्यायालय के आदेश पर हिस्ट्रीशीटर को किया गया जिला बदर

उत्तर प्रदेश गोरखपुर

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो गोरखपुर


गोरखपुर । थाना गोरखनाथ पुलिस ने रविवार को क्षेत्र के एक हिस्ट्रीशीटर को न्यायालय के आदेश पर जिला बदर कर दिया। पुलिस के अनुसार न्यायालय जिला अधिकारी के आदेश वाद संख्या- 1588/2022 अंतर्गत धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 अंतर्गत थाना गोरखनाथ क्षेत्र के तेलीयाकुआं लच्छीपुर के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर सनोज साहनी पुत्र मुनीब साहनी को पुलिस ने 06 माह के लिए थाना कोतवाली जिला देवरिया में आमद कराकर जिला बदर कर दिया।

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