नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश महाराजगंज


महराजगंज। कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला की तहरीर पर पुलिस ने नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने, अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


पुलिस के अनुसार, कोल्हुई थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 0096/2026 में वादी संगीता पत्नी जुगुल किशोर चौहान ने बताया है कि उनकी नाबालिग पुत्री मीरा करीब दो माह पहले अपनी बड़ी बहन के घर ग्राम बहुआरा हरिमन, जिला मोतिहारी (बिहार) गई थी। आरोप है कि 18 दिसंबर 2025 को गांव के ही कमलेश पुत्र राजबहादुर चौहान ने मीरा के मोबाइल फोन पर संपर्क किया और अगले दिन 19 दिसंबर 2025 की सुबह उसे अपने साथ ले गया।


वादी का आरोप है कि जब उन्होंने कमलेश के परिजनों से बेटी के संबंध में जानकारी ली तो पहले उन्होंने किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया। बाद में कमलेश की मां ने कथित तौर पर धमकी दी कि यदि पुलिस को सूचना दी गई तो लड़की को मारकर फेंक दिया जाएगा या बेच दिया जाएगा।


पुलिस ने इस मामले में कमलेश पुत्र राजबहादुर चौहान, उसकी मां, दादा और दादी, निवासी जंगल गुलरिहा, थाना कोल्हुई के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) (नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाना), 352 (जानबूझकर अपमान करना) तथा 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।


थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक हरीश कुमार मौर्या को सौंपी गई है। पुलिस नाबालिग की बरामदगी और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

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