हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महराजगंज। नौतनवा तहसील क्षेत्र के पेडारी चौराहा स्थित पेडारी बाजार में प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल की बिक्री का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान बिना लाइसेंस के डीजल और पेट्रोल का भंडारण एवं बिक्री करते पाए जाने पर 57 लीटर ईंधन जब्त कर लिया गया है तथा आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।
जानकारी के अनुसार दिनांक 27 मई 2026 को शाम 6:32 बजे उप जिलाधिकारी नौतनवा के नेतृत्व में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नौतनवा एवं पूर्ति निरीक्षक लक्ष्मीपुर की संयुक्त टीम ने थाना परसा मलिक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत निपनिया स्थित पेडारी बाजार में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बाजार स्थित एक गुमटी पर बोतलों में टंगे पेट्रोल को देखकर टीम ने स्थानीय पुलिस बल के साथ इन्द्रकमल साहनी पुत्र किशोरी प्रसाद के घर पर छापा मारा।
छापेमारी के दौरान सात छोटे-बड़े जरीकेन एवं डिब्बों में लगभग 48 लीटर डीजल तथा एक-एक लीटर की नौ बोतलों में कुल 9 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ। जांच के दौरान आरोपी कोई वैध लाइसेंस, खतौनी अथवा फार्मर रजिस्ट्री प्रस्तुत नहीं कर सका।
मौके पर लिए गए लिखित बयान में इन्द्रकमल साहनी ने स्वीकार किया कि वह जीविकोपार्जन के लिए पेट्रोल-डीजल की फुटकर बिक्री करता है तथा पेट्रोल पंप से अधिक कीमत पर ईंधन बेचता है। उसने बताया कि वह प्रति लीटर पेट्रोल पर लगभग 10 रुपये अधिक वसूलता था।
अधिकारियों के अनुसार बिना लाइसेंस ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण एवं बिक्री उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाइट डीजल ऑयल (सम्भरण बनाये रखने और वितरण) आदेश 1981 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
जब्त किए गए 48 लीटर डीजल एवं 9 लीटर पेट्रोल को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए अग्रिम आदेश तक मेसर्स तारा जगनरायण फ्यूल्स, सेखुवानी की अभिरक्षा में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने आरोपी इन्द्रकमल साहनी निवासी पेडारी बाजार, थाना परसा मलिक, तहसील नौतनवा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किए जाने की संस्तुति जिलाधिकारी से की है।

