पराली जलाने पर प्रशासन सख्त, पांच कॉम्बाइन मशीनें सीज, 50 किसानों पर ₹2.42 लाख जुर्माना

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो महराजगंज

निचलौल/महराजगंज। पर्यावरण संरक्षण और पराली जलाने पर रोक के सरकारी निर्देशों के अनुपालन में बुधवार को निचलौल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) वाली कॉम्बाइन मशीनों से कटाई करने और पराली जलाने की शिकायतों पर निचलौल व सदर तहसील क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान पांच कॉम्बाइन मशीनें सीज की गईं तथा 50 किसानों पर ₹2.42 लाख का जुर्माना लगाया गया।

एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता और तहसीलदार अभिषेक सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कई गांवों का निरीक्षण किया। टीम ने खेतों में पराली जलाते हुए किसानों को चेतावनी दी और मौके पर जुर्माना वसूला। वहीं, जिन कॉम्बाइन मशीनों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पाया गया, उन्हें तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि शासन और एनजीटी के निर्देशों के तहत पराली जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ किसान नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दोषी पाए जाने वालों पर जुर्माने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज कराने की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

एसडीएम ने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाने के बजाय उसे खाद या चारे के रूप में उपयोग करें। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और प्रदूषण से भी बचाव होगा। प्रशासन ने चेताया कि अब किसी भी दशा में पराली जलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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