हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो महराजगंज
महराजगंज। कोषागार महराजगंज से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों और उनके परिजनों के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। जिला अधिकारी के अनुमोदन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि किसी पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर का निधन हो जाता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित कोषागार को दी जानी चाहिए।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यदि समय पर सूचना नहीं दी जाती और बैंक खाते में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है तो ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाए। अन्यथा स्थिति में अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु कोषागार को यह अधिकार होगा कि जिला अधिकारी के माध्यम से राजस्व बकायेदारों की तरह वसूली की कार्यवाही की जाए।
यह निर्देश 29 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा।

