हर्षोदय टाइम्स/बिमलेश कुमार पाण्डेय
महराजगंज/घुघली। पुलिस की प्रभावी पैरवी, सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते थाना घुघली क्षेत्र के चोरी व बरामदगी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी अभिषेक गुप्त उर्फ़ गुड्डू को न्यायालय ने दोषी ठहराया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी) एवं 411 (चोरी की संपत्ति को रखना) के तहत अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के साथ ₹2000 का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत की गई। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों को त्वरित न्यायिक दंड दिलाकर अपराध पर अंकुश लगाना है।
पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में अभियोजन विभाग और घुघली पुलिस के समन्वय से इस मामले में ठोस पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप यह सफलता मिली।
पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामलों में न्यायालय से सजा दिलाने के लिए साक्ष्यों के संरक्षण, गवाहों के बयान और पेशी की समयबद्ध प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न हो और जनता का पुलिस पर विश्वास मजबूत हो।

