खाद गोदाम तोड़ने पर पिपरपाती ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को नोटिस जारी

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

टूटा दिवाल एक सप्ताह के अंदर रिपेयर करने का निर्देश, नही जोड़वाया तो होगा मुकदमा

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो

महराजगंज जनपद के विकास खण्ड परतावल अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरपाती में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा बनाये गए खाद गोदाम की दीवाल बिना विभागीय अनुमति लिए तोड़ना महँगा पड़ गया और इसके लिए प्रधान प्रतिनिधि सहित दो लोगों को बकायदा गन्ना विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है ।


मिली जानकारी के अनुसार श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पिपरपाती में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड पिपराइच जिला गोरखपुर का खाद गोदाम है। जिसको जेसीबी मशीन लगाकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा तोड़वा दिया गया है जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने गन्ना विभाग के अधिकारियों से किया ।

शिकायत मिलने पर सचिव गन्ना विकास समिति लि0 पिपराइच गोरखपुर गोपाल प्रसाद , ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सुनील यादव ,चेयरमैन गुलाब सिंह , बीज निगम के उपाध्यक्ष राधेश्याम सिंह शुक्रवार को जांच करने पहुँचे ।

निरीक्षण के बाद सचिव गोपाल प्रसाद ने नोटिस जारी कर बताया कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बलवंत विश्वकर्मा एवं शंकर्षण प्रताप सिंह  द्वारा जेसीबी मशीन से गोदाम की दीवाल तोड़कर रास्ता बनाने के प्रयास किया गया जा रहा है। जिस पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बलवंत विश्वकर्मा को 20 फरवरी तक दीवाल को जोड़वाकर गोदाम को सुरक्षित कराते हुए अवगत कराने का निर्देश किया। उक्त आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में केस दर्ज कराते हुए कार्यवाही की जाएगी।


इस मामले में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि बलवन्त प्रसाद ने बताया कि ग्राम सभा मे खाद गड्ढे की जमीन पर आर.आर.एस का निर्माण के लिए सामग्री रखने हेतु गन्ना समिति की जमीन पर सफाई कराया जा रहा था जिससे समिति की दीवाल एकाएक भरभराकर गिर गई  जिसको ग्राम सभा द्वारा लगभग 20 फरवरी तक सुरक्षित कर दिया जाएगा ।  ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बलवंत प्रसाद एवं शंकर्षन प्रताप सिंह ने इसके लिए विभाग को लिखित दिया है।


इस मामले में जगदीश चन्द्र यादव जिला गन्ना अधिकारी गोरखपुर  ने कहा कि बिना विभागीय अनुमति के दीवाल को गिराये जाने की शिकायत आयी थी मौके पर टीम को जांच के लिए भेजा गया तथा सचिव द्वारा नोटिस भी जारी कर दी गयी है।आरोपित व्यक्ति द्वारा एक सप्ताह के अंदर दीवाल को जोड़ने की बात कही गयी है । अगर तय समय मे दीवाल नही जोड़ी गयी तो मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

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