पीस कमेटी की बैठक मे दी गई नये कानून के बारे मे जानकारी

उत्तर प्रदेश महाराजगंज


भिटौली/ महराजगंज (हर्षोदय टाइम्स): भारत सरकार के नये कानून नियम के बारे में जानकारी को लेकर भिटौली थानाध्यक्ष ने भिटौली थाना परिसर मे क्षेत्र के ग्राम प्रधानों व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक की  और एक जुलाई से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम संबंधी नये कानून के बारे मे जानकारी दी।

इस दौरान भिटौली थानाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि इस नये कानून से सभी वर्ग को लाभ मिलेगा तथा महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता मिलेगी। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामलों में जांच दो माह के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की गई है। नए कानून के तहत पीड़ित को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। नाबलिक बच्चो को वाहन चलते पाये जाने पर वाहन सीज होगा। फारेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित कराया जाएगा, आपराधिक कानून-2023 का विवरण पर एक पाकेट बुक प्रकाशित कर रही है, जिसमें कानूनों का तुलनात्मक विवरण होगा। नए कानून में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से गवाही कराने के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे।


इस दौरान भिटौली चौकी इंचार्ज अरूर कुमार, शिकारपुर चौकी इंचार्ज अवधेश सिंह, जितेंद्र यादव, सूर्य प्रकाश पाण्डेय , कांस्टेबल अजीत यादव ,धीरज गुप्ता चंद प्रकाश ग्राम प्रधान स्वामिनाथ गुप्ता ,प्रधान जय गोविन्द गुप्ता ,प्रधान बिर्जेश वर्मा, मो जान, राजेंद्र दुबे, महेंद प्रताप सिंह,जुबेर खान ,अजीत कुमार, आदि लोग उपस्थित रहे।

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