हर्षोदय टाइम्स/बिमलेश कुमार पाण्डेय
घुघली / महराजगंज। घुघली थाना क्षेत्र में महिलाओं से अभद्रता, धमकी देने और घर में जबरन घुसने के आरोपों के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एक उपनिरीक्षक समेत 22 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह आदेश जारी किया।
पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि परिवार का गांव के ही एक व्यक्ति से जमीन और रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में छह जून की रात दो लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। महिलाओं के मुताबिक, इसी मामले की कार्रवाई के दौरान रात करीब एक से दो बजे के बीच उपनिरीक्षक समेत पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और बिना तलाशी वारंट के जबरन घर में प्रवेश किया।
शिकायत में महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता की और उन्हें बाथरूम तक जाने से भी रोक दिया। साथ ही धमकी देने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। महिलाओं का कहना है कि 10 जून की सुबह फोन के माध्यम से भी धमकी दी गई, जिससे परिवार में भय का माहौल बना रहा।
महिलाओं ने मामले की शिकायत 12 जून को पुलिस अधीक्षक से भी की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने संबंधित उपनिरीक्षक समेत 22 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के बाद अब मामले में पुलिस स्तर से मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

