नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महराजगंज। सिन्दुरिया थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।


पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई को थाना सिन्दुरिया क्षेत्र की एक महिला की तहरीर पर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत कार्रवाई शुरू की गई।


जांच के दौरान पुलिस ने 17 जुलाई को किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। पीड़िता के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 की बढ़ोतरी की गई।


पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में सिन्दुरिया थाना पुलिस ने शुक्रवार को वांछित आरोपी साहेब उर्फ अतहर अली (19 वर्ष) पुत्र खुशबुद्दीन, निवासी ग्राम हरखोड़ा, थाना सिन्दुरिया को ग्राम परसामीर स्थित निर्माणाधीन पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया।


गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक आलोक कुमार सिंह एवं कांस्टेबल शैलेन्द्र यादव शामिल रहे।

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