हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महराजगंज, 08 मई 2026।
सचिव सुनील कुमार नागर ने बताया कि दिनांक 09 मई 2026 को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आपसी सहमति से सुलहनीय मामलों का त्वरित एवं निःशुल्क निस्तारण करता है। इसमें पक्षकारों को अदालती फीस नहीं देनी पड़ती तथा मामलों का समाधान सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है।
सचिव ने बताया कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय (अवार्ड) सिविल न्यायालय की डिक्री के समान मान्य एवं बाध्यकारी होता है, जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं है। लोक अदालत में आपराधिक समझौता योग्य मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित वाद, बैंक रिकवरी विवाद, वैवाहिक एवं भरण-पोषण संबंधी मामले, चालान तथा अन्य सुलह योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
सचिव ने बताया कि लोक अदालत परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां आमजन को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर जिला न्यायालय एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

