उमेश चन्द्र त्रिपाठी
महराजगंज 21 मार्च (हर्षोदय टाइम्स): जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अनुनय झा ने आदेश देते हुए निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली त्योहार के अवसर पर लोक शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद-महराजगंज की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, ताड़ी, भांग एवं मॉडल शाप की फुटकर एवं मदिरा के थोक अनुज्ञापनों सी०एल०-2, एफ0एल0-2, एफ०एल०-2बी व एफ०एल-9/9A दिनांक 25.03.2024 को सम्पूर्ण दिवस तक बन्द रहेंगी।
दिनांक 25.03.2024 को सम्पूर्ण दिवस तक जनपद-महराजगंज में शराब की बिक्री एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई भी प्रतिकर देय नही होगा।
