राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 20 मई तक कराये जाने के दिये गये निर्देश

उत्तर प्रदेश महाराजगंज



हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो

महराजगंज- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत योगी सरकार एक-एक पात्र गरीब को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी कर रही है।

प्रदेश में अंत्योदय कार्ड लाभार्थियों की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक है। अब तक प्रदेश में 3.16 करोड़ से अधिक परिवारों के सामान्य राशन कार्ड और 40.73 लाख से अधिक परिवारों के अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। उक्त के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनपद महराजगंज के समस्त राशनकार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह में 2025 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 25.05.2025 से घटाकर दिनांक 20.05.2025 निर्धारित की गयी है।

कार्डधारकों से अनुरोध है कि अपने उचित दर विक्रेता से आवश्यक वस्तुएं दिनांक 20.05.2025 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

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