हर्षोदय टाइम्स / अर्जुन चौधरी
फरेंदा/महराजगंज- थाना क्षेत्र फरेंदा अंतर्गत बरातगाढ़ा निवासी गोपीनाथ निषाद की पिटाई के मामले में वर्ष 2014 से फरार चल रहे तत्कालीन चर्चित थानेदार दीपन यादव को अदालत ने जेल भेज दिया।
मिली जानकारी के अनुसार गोपीनाथ निषाद ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन थानेदार दीपन यादव ने उन्हें बेरहमी से मारा-पीटा था, जिससे उनकी आंख पर गंभीर चोटें आईं। इस मामले में पीड़ित गोपीनाथ निषाद ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजीएम) के समक्ष वाद दायर कर थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया था।
कानून से बड़ा कोई नहीं है यह बात फरेंदा थाना क्षेत्र में सही साबित हुई। थानेदार दीपन यादव के खिलाफ IPC की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी),504 (अपमान) और 452 (गृह-अतिक्रमण) के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें जमानत भी मिली थी, लेकिन वर्ष 2014 से वे अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे। सत्र 2021 में यह मुकदमा फरेंदा स्थानांतरित किया गया। सिविल जज अखिल कुमार निझावन ने पुलिस अधीक्षक महराजगंज को पत्र लिखकर तत्कालीन थानेदार को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था।
7 जनवरी 2025, मंगलवार को सीआरपीसी की धारा 82,83 की कार्यवाही व कुर्की की आदेश के भय से पूर्व थानेदार दीपन यादव ने रिकॉल अर्जी दाखिल कर अदालत में हाजिर हुए लेकिन अदालत ने रिकॉल अर्जी को खारिज करते हुए आरोपी थानाध्यक्ष को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दिया।
