शिक्षक भर्ती मामले में बीएसए के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो

महराजगंज जनपद में शिक्षा विभाग में बड़ा मामला सामने आया है। नौतनवा क्षेत्र के एक एडेड विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े प्रकरण में लापरवाही बरतने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है।

कोर्ट के आदेश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने बीएसए के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस वारंट लेकर बीएसए को गिरफ्तार करने उनके कार्यालय पहुंची, लेकिन बीएसए कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। इस दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने कार्यालय से लौटते हुए स्पष्ट किया कि अगली तिथि पर बीएसए की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

यह मामला 2018 में एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। एक अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बीएसए को नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। लेकिन बीएसए की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और सख्त रुख अपनाते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बीएसए को 9 जनवरी 2025 को कोर्ट में पेश किया जाए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार रॉय ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बीएसए की अनुपस्थिति से संबंधित आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।

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