भूमि बैनामा के नाम पर ₹1.80 लाख हड़पने का आरोप, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार

उत्तर प्रदेश महाराजगंज


हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो महराजगंज


महराजगंज। कोल्हुई थाना क्षेत्र के खड़खोड़ी गांव निवासी नूर मोहम्मद पुत्र हबीबुल्लाह ने गांव के ही तीन लोगों पर भूमि बेचने के नाम पर ₹1.80 लाख लेने के बावजूद वर्षों तक बैनामा न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।


शिकायत में नूर मोहम्मद ने बताया कि गांव निवासी असलम अहमद अंसारी, अली अहमद और ताहिरा ने अपनी भूमि बेचने का प्रस्ताव देकर विधिवत बैनामा कराने का भरोसा दिलाया था। इस भरोसे पर उन्होंने विभिन्न समय पर बैंक खाते और नकद माध्यम से कुल ₹1.80 लाख की धनराशि दी। लेन-देन के संबंध में स्टाम्प पेपर पर लिखित समझौता भी किया गया था, जिसकी नोटरी कराई गई थी।


पीड़ित का आरोप है कि धनराशि प्राप्त करने के बाद विपक्षी लगातार बैनामा कराने का आश्वासन देते रहे, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद जमीन का बैनामा नहीं कराया गया। कई बार अनुरोध करने और विधिक नोटिस भेजने के बाद भी समझौते का पालन नहीं किया गया।


नूर मोहम्मद ने यह भी आरोप लगाया है कि समझौता पत्र विपक्षी पक्ष द्वारा तैयार कराकर लाया गया था तथा उस पर उनके हस्ताक्षर पहले से अंकित थे। प्रार्थी और गवाहों ने बाद में हस्ताक्षर किए, जिससे दस्तावेज की सत्यता, हस्ताक्षरों और नोटरी प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न हो रहा है।


पीड़ित ने पुलिस से नोटरीकृत दस्तावेज, नोटरी रजिस्टर, हस्ताक्षरों और संपूर्ण प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है। साथ ही जांच में जालसाजी, कूटरचना अथवा फर्जी हस्ताक्षर जैसी अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है।


शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पूरे प्रकरण से उसे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक क्षति हुई है। उसने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई एवं न्याय दिलाने की मांग की है।

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