दो बोरी डीएपी खाद के साथ युवक पकड़ा गया, कालाबाजारी और तस्करी की आशंका में मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति
महराजगंज जनपद के कोल्हुई क्षेत्र में अनुदानित डीएपी उर्वरक की कालाबाजारी एवं संभावित तस्करी के संदेह में एक युवक को दो बोरी डीएपी खाद और मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया गया। मामले की जांच के बाद जिलाधिकारी ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति प्रदान कर दी है।
जानकारी के अनुसार जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। उसने अपना नाम जावेद अहमद पुत्र मुबारक अली निवासी ग्राम एकडेंगवा टोला-बुड़वा, पोस्ट कोल्हुई, जनपद महराजगंज बताया। उसकी बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल पर आईपीएल कंपनी की दो बोरी अनुदानित भारत डीएपी खाद लदी हुई थी।
अधिकारियों द्वारा खाद खरीद से संबंधित दस्तावेज और खेती-बाड़ी के कागजात मांगे जाने पर वह कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में उसने बताया कि उसने उक्त खाद पिपरा परसौनी स्थित प्रभात खाद भंडार से खरीदी है। इसके बाद अधिकारियों ने संबंधित दुकान पर पहुंचकर विक्रेता विनय गुप्ता उर्फ जुगानी से पूछताछ की तथा स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर का निरीक्षण किया। जांच में बिक्री रजिस्टर में जावेद अहमद के नाम कोई प्रविष्टि नहीं मिली।
प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध पाए जाने पर युवक को दो बोरी डीएपी खाद और मोटरसाइकिल सहित कोल्हुई थाने की सुपुर्दगी में दे दिया गया। अधिकारियों के अनुसार डीएपी एक अनुदानित एवं आवश्यक वस्तु है, जिसकी खरीद-बिक्री और परिवहन निर्धारित नियमों के अंतर्गत होता है।
जांच अधिकारियों का मानना है कि खाद को कालाबाजारी या अन्य दुरुपयोग के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। साथ ही आरोपी का गांव नेपाल सीमा से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण खाद की नेपाल तस्करी की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।
मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी महराजगंज को भेजी गई, जिसके आधार पर 5 जून 2026 को जिलाधिकारी ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद संबंधित थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

