कोटवा में कोटेदार पर खाद्यान्न गबन का आरोप, आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो


परतावल (महराजगंज): परतावल ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोटवा में सरकारी राशन के गबन और कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पूर्ति विभाग की जांच में स्टॉक के अनुरूप खाद्यान्न नहीं मिलने पर कोटेदार जुगुल किशोर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है।


जानकारी के अनुसार अनियमितताओं के आरोप में कोटेदार को 18 अगस्त 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका स्पष्टीकरण विभाग को संतोषजनक नहीं लगा। इसके बाद 6 मार्च को पूर्ति विभाग की टीम ने कोटवा स्थित गोदाम का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 का करीब 26.25 कुंतल गेहूं और 39.72 कुंतल चावल स्टॉक में होना चाहिए था, लेकिन गोदाम खाली मिला।


थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक बृजेश कुमार पाण्डेय की तहरीर पर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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