हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महराजगंज। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कन्हैया यादव ने बताया कि दिव्यांगजन शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत नवविवाहित दिव्यांग दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार केवल युवक के दिव्यांग होने पर ₹15,000, केवल युवती के दिव्यांग होने पर ₹20,000 तथा दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में ₹35,000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। यह लाभ उन्हीं दम्पत्तियों को मिलेगा जिनकी शादी 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद हुई हो तथा दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित हो।
अधिकारी ने बताया कि योजना के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दम्पत्ति आयकर दाता श्रेणी में न आते हों। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसके लिए दिव्यांगजन को http//divyangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के दौरान संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि के आधार पर आयु प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, संयुक्त बैंक खाते की पासबुक तथा आधार कार्ड की प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य है। अधिकारी ने जनपद के पात्र नवविवाहित दिव्यांगजनों से अपील की है कि सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी विकास भवन, कक्ष संख्या–26 में जमा कर योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।

