जिला प्रशासन ने 12 शातिर अपराधियों को गुण्डा एक्ट में जिला बदर करने का आदेश

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो

महराजगंज- 19 जून 2025, न्यायालय अपर जिलाधिकारी न्यायिक की कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970, 3/4 के तहत 12 लोगों के विरुद्ध जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है।

अपर जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा राजू पुत्र लक्ष्मी निवासी रामपुरमीर थाना कोतवाली सदर, घनश्याम पुत्र भुल्लन निवासी गोपाला थाना घुघुरी, रामबेलास पुत्र राजबली निवासी इलाहाबाद टोला, शिवसहायपुर थाना कोल्हुई, इमरान पुत्र जाकिर निवासी परसिया थाना कोतवाली सदर, अनिल सहानी पुत्र योगेन्द्र सहानी निवासी करमहा बुजुर्ग थाना पुरन्दरपुर, इम्तियाज पुत्र मुस्लिम निवासी जहदा थाना कोठीभार, सूरज पुत्र राजाराम निवासी गंगराई थाना कोतवाली सदर, ओमप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र जोखन निवासी पुरन्दरपुर थाना पुरन्दरपुर, हरेन्द्र पुत्र नन्दू निवासी बरोहिया थाना निचलौल, मनीष चौहान उर्फ बाघे पुत्र हरेन्द्र चौहान निवासी खैरहवा जंगल टोला खैराटी थाना बरगदवां, चिनगुद पुत्र टीमल निवासी बचगंगपुर टोला जरिबन्धनपुर थाना बृजमनगंज, बलराम गुप्ता पुत्र त्रिबेनी गुप्ता निवासी पुरैना थाना श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज के कार्यवाही करते हुए जिला बदर किया गया है।

उक्त समस्त प्रकरण 2019–20 से लंबित थे, जिनका निस्तारण करते हुए अपर जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा संबंधित थानों को आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है।

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