उमेश चन्द्र त्रिपाठी
महराजगंज(हर्षोदय टाइम्स)! महराजगंज जनपद के थाना परसा मलिक की पुलिस ने 20 जून 2016 में एक व्यक्ति को क्रूरता पूर्वक गोवंश के गोमांस को नेपाल राष्ट्र ले जाते हुए पकड़ा था। इस मामले में अभियुक्त तफज्जुल पठान पुत्र सरदारी निवासी पकड़िहवा थाना धकधई, जनपद रूपंदेही, नेपाल पर पुलिस ने 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता का केस दर्ज किया गया था।
सिविल जज, प्रवर खण्ड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज ने इस प्रकरण पर मंगलवार को अभियुक्त को सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त तफज्जुल को जेल में बिताई गई अवधि व दो हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।