हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महराजगंज जिले में दलित किशोरी से रेप, उसके पिता की हत्या, बहन से छेड़खानी और भाई से मारपीट के मामले में दोष सिद्ध ठहराते हुए न्यायालय ने आरोपी पूर्व बीजेपी नेता राही मासूम रजा को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फोरेंसिक रिपोर्ट व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।
मालूम हो कि महराजगंज शहर में संतकबीर नगर जिले के एक गांव की रहने वाले किशोरी अपने पिता के साथ पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष राही मासूम के घर में किराए पर रहती थी। और किशोरी का पिता ठेला लगाकर जीवन यापन करता था। आरोप है कि पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की नियत खराब हुई तो उसने किशोरी से दुष्कर्म, उसकी बहन से छेड़छाड़ की। उसके कृत्य को किशोरी के छोटे भाई ने देख लिया तो उसकी पिटाई कर दी थी। घटना के आहत होकर किशोरी के पिता ने जान दे दिया था।
इस मामले में कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ 302, 376,354, 452, 323, 504, 506, बाल संरक्षण अधिनियम, 3/4 3(2) (v) जैसी आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था ।
