छात्रवृत्ति के लिए अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ही होगा मान्य, करें संशोधन

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो

महराजगंज/उत्तर प्रदेश- 04 जनवरी 2024, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीरज कुमार अग्रवाल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ छात्र/छात्राओं द्वारा माता-पिता/अभिभावक को निर्गत परिवार के सभी स्त्रोंतो से आय का प्रमाण-पत्र संलग्न किये जाने के स्थान पर स्वयं का आय प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है, जिसका संशोधन आपको करना अनिवार्य है।

छात्र/छात्राओं के स्वयं के आय प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण परिवार के आय को प्रदर्शित नही करते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में संशोधन की अवधि में माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जो लागू हो) हेतु परिवार की आय को दर्शित करने वाले आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग कर आनलाइन आवेदन में संशोधन उनके द्वारा कर दिया जाये।

जिन छात्र/छात्राओं द्वारा अपना छात्रवृत्ति का आवेदन फार्म फाइनल लॉक नही किया गया है वे छात्रवृत्ति हेतु माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जो लागू हो) हेतु परिवार की आय को दर्शित करने वाले आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग कर आनलाइन आवेदन करें अन्यथा की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। इस विज्ञप्ति के माध्यम से जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे छात्र/छात्राओं को भलिभांति अवगत करा दे एवं अपनी लाग-इन पर यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है तो तद्नुसार संशोधन करने के उपरान्त ही छात्र/छात्रा का डाटा अग्रसारित करें।

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