जिलाधिकारी का माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों को कड़ा निर्देश

उत्तर प्रदेश महाराजगंज

ऋण वसूली का कार्य आरबीआई के गाइडलाइंस के निर्देशों के अनुसार किया जाए

उत्पीड़न व अभद्रता पर हित धारक दर्ज करा सकेंगे शिकायत

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो

महराजगंज! विगत कुछ दिनों में जिला प्रशासन को जनता सुनवाई व अन्य माध्यमों से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर गरीब महिलाओं को कर्ज देकर वसूली के दौरान उत्पीड़न संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

शिकायतों में कहा गया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ग्रामीण महिलाओं को समूह के नाम पर अनाप-शनाप तरीके से लोन दे रही हैं और उनसे अत्यधिक ब्याज वसूल रही हैं। किस्त चुकाने में असमर्थ महिलाओं के साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मियों द्वारा अभद्रता भी की जाती है। प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा एमडीएम महराजगंज, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर ग्राम चौपाल के माध्यम से भी शिकायतों का निस्तारण अधिकारियों एवं हित धारकों के साथ बैठक कर किया जाएगा।

इसी क्रम में उन्होंने सूचित किया है कि जिन महिलाओं तथा महिला समूहों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ऋण वसूली संबंधी किसी प्रकार की शिकायत है, वे अपनी शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय अथवा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक दर्ज करा सकती हैं। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

जिलाधिकारी ने निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी कड़ा निर्देश जारी किया है कि ऋण वसूली का कार्य आरबीआई की गाइडलाइंस के निर्देशों के अनुसार ही किया जाए और किसी भी दशा में ऋणी महिला व महिला समूह का उत्पीड़न न हो। ऐसा होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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