हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष समेत तीन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश महाराजगंज


  
महराजगंज (हर्षोदय टाइम्स):  महराजगंज जनपद में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष समेत तीन लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नेता द्वारा दो मुकदमे दर्ज कराने के बाद अब सदर ब्लॉक प्रमुख के जेठ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेता समेत, भाई, पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

प्राप्त समाचार के अनुसार सदर ब्लॉक प्रमुख के जेठ डा. आनन्द कुमार गुप्ता पुत्र रामप्रीत गुप्ता निवासी सोनरा थाना कोतवाली जनपद-महराजगंज ने मीडिया को बताया है कि वे ईंट व्यवसाय के साथ-साथ विद्यालय का संचालन भी करते हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे गांव के संजय यादव पुत्र सीताराम यादव उनका पुरा परिवार हम प्रार्थी से राजनीतिक रंजिश रखते हैं और आये दिन हम प्रार्थी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अभद्र टीका-टिप्पणी करते रहते हैं तथा अशोभनीय भाषा आदि का प्रयोग करते हुए पोस्ट आदि करते रहते हैं। उनके एवं उनके परिवार का आचरण व व्यवहार हमारे तथा हमारे परिवार के प्रति लगातार अपमानजनक, क्रूर, घातक होता जा रहा है।

वे गलत व फर्जी तथ्यों के आधार पर दिनांक 11.06.2024 को समय 1:39 बजे दिन में सोशल मीडिया ग्रुप ओपी बागापार पुलिस के नाम से संचालित ग्रुप पर मेरे विरुद्ध आपत्तिजनक व अपमानजनक पोस्ट किये जिनका विरोध करने पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग बार-बार करते रहे तथा उसी दिन उसी ग्रुप पर हम प्रार्थी व मेरे भाई तथा मेरे परिवार वालों को मां-बहन की भद्दी-भद्दी गाली गुप्ता व जान-माल की घुड़की- धमकी देते हुए पोस्ट समय 2:11 बजे किया तथा कुछ देर पश्चात उक्त पोस्ट को डिलीट कर दिये।

इसके साथ ही साथ संजय यादव व उसके भाई मारकण्डे यादव तथा पिता सीताराम यादव सामाजिक पटल पर भी हम प्रार्थी के विरुद्ध आपत्तिजनक टीका-टिप्पणी व भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

जिससे हम प्रार्थी की सामाजिक मान मर्यादा तार-तार हो रही है तथा हम प्रार्थी का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है तथा समाज में मेरी छवि खराब व मानहानि हो रही है हमारे विरुद्ध गलत व फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते रह रहे है।

इनकी तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने हियुवा नेता, संजय यादव, पिता सीताराम यादव और भाई मार्कंडेय यादव के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0317/2024 के अंतर्गत धारा 500, 504, 506 और 66डी के तहत मुकदमा दर्ज कर कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है।

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