बिना अनुमति जुलूस-सभा पर रोक, ड्रोन व चाइनीज मांझा प्रतिबंधित
महराजगंज जनपद में आगामी पर्व-त्योहारों, बोर्ड परीक्षाओं तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से 10 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रशांत कुमार भारती द्वारा जारी किया गया है। आदेश पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 2 मार्च को होलिका दहन, 4 व 5 मार्च को होली (स्थानीय), 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 26 मार्च को रामनवमी तथा 31 मार्च को महावीर जयंती सहित विभिन्न आयोजनों और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
बिना अनुमति सभा-जुलूस पर प्रतिबंध
जारी निर्देशों के तहत सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की आमसभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली या पांच से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगी। नारेबाजी, पोस्टर-पम्पलेट वितरण तथा सोशल मीडिया या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भ्रामक या उत्तेजक प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सोशल मीडिया व लाउडस्पीकर पर सख्ती
फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अफवाह, झूठी सूचना या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित ग्रुप एडमिन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर परंपरागत लाउडस्पीकर निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर ही बजाए जा सकेंगे।
परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष प्रावधान
बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के एक किलोमीटर की परिधि में फोटोस्टेट, स्कैनर, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि के उपयोग पर रोक रहेगी। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
ड्रोन, अस्त्र-शस्त्र व पुतला दहन निषिद्ध
बिना अनुमति ड्रोन या ड्रोन कैमरा उड़ाने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी एवं दिव्यांगजन की छड़ी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। राजनीतिक दलों द्वारा पुतला दहन या सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
चाइनीज मांझा व सिंथेटिक डोरी पर पूर्ण प्रतिबंध
चाइनीज मांझा, सिंथेटिक/सीसा लेपित/नायलॉन डोरी के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर जोर
खुले में पशु वध, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकना तथा बिजली-टेलीफोन खंभों पर पोस्टर-बैनर लगाना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है, ताकि जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।



