महराजगंज। श्यामदेउरवा पुलिस ने जिला बदर आदेश का प्रभावी अनुपालन कराते हुए एक हिस्ट्रीशीटर को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर भेज दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में की गई।
पुलिस के अनुसार, अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) महराजगंज द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत वाद संख्या 95/2026 में बालगोविन्द पुत्र हरिलाल, निवासी ग्राम महुआ उर्फ महुई, थाना श्यामदेउरवा के विरुद्ध छह माह के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को पुलिस ने बालगोविन्द को हिरासत में लेकर जिला बदर की कार्रवाई पूरी कराते हुए उसे जनपद बस्ती की सीमा तक रवाना किया।
पुलिस के मुताबिक, बालगोविन्द के विरुद्ध श्यामदेउरवा थाने में मारपीट, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई क्षेत्राधिकारी सदर अंकुर गौतम के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। कार्रवाई करने वाली टीम में चौकी प्रभारी कतरारी उपनिरीक्षक दीपक मिश्रा, हेड कांस्टेबल भीमल यादव एवं कांस्टेबल अमन यादव शामिल रहे।

