सपा विधायक समेत पांच दोषियों को 7 साल की कैद, आगजनी मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तर प्रदेश

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो

कानपुर/ महराजगंज ! सपा विधायक समेत पांच दोषियों को 7 साल कैद और 30500 जुर्माना लगाया गया है। सजा पर बहस के दौरान इरफान के अधिवक्ता सईद नकवी ने कहा कि इरफान सोलंकी चार बार के विधायक हैं। वह आगजनी जैसा कृत्य नहीं कर सकते। प्लाट केडीए से खरीदा गया था। कम से कम सजा दी जाए।

वकील ने ज्यादा सजा देने की मांग को लेकर रखा यह तर्क

शरीफ और शौकत के अधिवक्ता ने भी कम सजा की बात कही। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने कहा कि इरफान चार बार के विधायक है। लोक सेवक हैं, इसलिए आम आदमी से ज्यादा उनकी समाज के प्रति जवाबदेही है। ऐसी सजा दी जाए जो समाज मे नजीर बने। ज्यादा से ज्यादा सजा और जुर्माने की सजा दी जाए। वादिनी अत्यंत गरीब है। ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाया जाए। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए।

यह है पूरा मामला

नजीर फातिमा नामक महिला ने जाजमऊ थाने में विधायक सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में शौकत, इजरायल आटा वाला के नाम भी सामने आए थे।

आरोपितों पर 30 हजार 500 रुपये प्रति दोषी अर्थदंड लगाया गया है। प्लाट के विवाद में महिला के घर में आग लगाने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच दोषियों को अदालत ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे यह फैसला सुनाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *