हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महराजगंज! जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र-2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु संशोधन किया गया है।
उन्होंने अवगत कराया है कि अवगत कराया है कि शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र/छात्रा के लागिन में प्रदर्शित किया जाने तथा छात्र/छात्रा द्वारा त्रुटियों को ठीक किये जाने हेतु दिनांक 26 अप्रैल, 2024 से 03 मई, 2024 तक की समयावधि निर्धारित की गयी है। छात्र/छात्राओं द्वारा सही किये गये आवेदन को वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किये जाने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान करते हुए आनलाइन आवेदन प्राप्त करके अपात्र छात्रों के आवेदन को निरस्त किये जाने एवं पात्र छात्रों के आवेदन को आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित किये जाने हुत दिनांक 26 अप्रैल, 2024 से 07 मई, 2024 तक की समयावधि निर्धारित की गयी है।
जनपद में संचालित समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य / प्राचार्य को भी अपने स्तर से गहन समीक्षा करते हुए उक्त निर्धारित समयावधि में समस्त कार्यों को पूर्ण कराएं।